सरकार ने बढ़ाई वोटर ID और आधार लिंक करने की डेडलाइन, अब इस तारीख तक निपटा सकते हैं ये जरूरी काम

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विनीत माहेश्वरी (संवाददाता )

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब आम लोग 31 मार्च 2024 तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं। इससे पहले वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल, 2023 थी। हालांकि, दोनों को लिंक करना अनिवार्य नहीं है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिसू​चना में कहा गया है कि अगर कोई मतदाता आधार संख्या दिखाने में विफल रहता है तो मतदाता सूची से प्रविष्टियां नहीं हटाई जाएंगी।सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब यह सुविधा अब पूरे एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। इस बीच कोई भी नागरिक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से अगले साल तक वोटर आईडी व आधार को लिंक कर सकता है। हालांकि यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो भी उसके वो​ट देने के अधिकार नहीं छिनेंगे। उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह काम पूरी तरह वॉलेंटरी है, जिसका कई तरह से फायदा भी मिलेगा।

  • वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा
  • वेबसाइट पर जाने के बाद लॉग इन करने के लिए रजिस्‍टर एज अ न्‍यू यूजर का ऑप्‍शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और कैप्‍चा भरने को कहा जाएगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को डालते ही एक नया पेज खुल जाएगा
  • यहां आपको मांगी गई सारी डिटेल्‍स भरनी होगी. इसे सबमिट करने के बाद आपका रजिस्‍ट्रेशन हो जाएगा.सारी जानकारी सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिक एक्‍नॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा
  • आपका वोटर आईडी आधार से लिंक हुआ है या नहीं इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप एकनॉलेजमेंट नंबर का उपयोग कर सकते हैं

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