प्रियंका कुमारी (संवाददाता)
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान नगर पालिका के पास मालिकाना हक वाले दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगर पालिका के बीच विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने या आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि आप 21 फरवरी को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये के लिए आपके खिलाफ पारित किए गए समझौते को पूरी तरह करने में विफल रहे हैं। इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि नोखा नगर पालिका न्यायालय के अगले आदेश तक इस संपत्ति से जु़ड़े किसी भी तरह के कार्य न करें।
बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश
साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा शर्तों व अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए 29 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित हो। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा इस साल की शुरुआत में दायर की गई अपील खारिज होने के बाद ‘एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के पक्ष में 2020 का मध्यस्थता आदेश अंतिम हो गया है। न्यायाधीश ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा कि अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
क्या बोले न्यायाधीश
न्यायाधीश ने कहा, ‘बार-बार मौका दिए जाने के बाद भी देनदार अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है। अदालत ने डिग्री धारक की ओर से पेश किए गए तर्कों से सहमति जताते हुए पाया कि देनदार की अचल संपत्ति अर्थात बीकानेर हाउस के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी करने का यह उपयुक्त मामला है।’ बता दें कि अदालत ने 21 जनवरी 2020 को मध्यस्थता अधिकरण द्वारा पारित आदेश को लागू करने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पर यह व्यवस्था मुहैया कराई थी। न्यायाधीश ने कहा कि नोखा नगर पालिका न संपत्ति को बेच सकती है और ना ही उपहार या किसी अन्य तरह से इसे हस्तांतरित कर सकती है