



विनीत महेश्वरी (सवांददाता )
पुलिस ने छह महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है। पुलिस की चार्जशीट में केवल 19 गवाह को रखा गया है।
छह महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है।
चार्जशीट में 19 गवाह
पुलिस की चार्जशीट में केवल 19 गवाह को रखा गया है, जिनमें पीड़ित पहलवान, उनके रिश्तेदार, तत्कालीन कोच, तत्कालीन फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, को-रेसलर, आयोजक, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी और आम लोग आदि शामिल हैं। हालांकि, पुलिस ने मामले में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए थे।
आईए जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ किन-किन धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया है और उन धाराओं में सजा का क्या प्रावधान है?
किन धाराओं में चार्जशीट दाखिल
दिल्ली पुलिस ने छह बालिग महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (अपमान), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया है।
नाबालिग पहलवान के केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल
वहीं नाबालिग पहलवान (लड़की) के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी और कोर्ट ही तय करेगी कि पॉक्सो एक्ट में मामला चलेगा या नहीं। खास बात है जिस नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसमें वह पहलवान लड़की जांच में बालिग निकली।
साथ ही नाबालिग लड़की के पिता ने बयान देकर कहा कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग के पिता ने कहा कि ऐसा उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बदला लेने के लिए किया था।