निलंबित IPS अधिकारी रायौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।जेश दास को लगा बड़ा झटका, यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी करार; तीन साल की सजा

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शादी का प्रलोभन देकर करता रहा युवती का शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार –  PUKAAR NEWS

विनीत माहेश्वरी (संवाददाता)

यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।

तमिलनाडु के विल्लुपुरम में यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस अधिकारी को स्थानीय कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व एडीजीपी राजेश दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, पूर्व एडीजीपी दास पर 2021 की शुरुआत में एक जूनियर महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

 

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