



विनीत महेश्वरी (संवाददाता)
यौन उत्पीड़न के आरोप में कोर्ट ने पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश दास को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2021 में पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया था।
तमिलनाडु के विल्लुपुरम में यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस अधिकारी को स्थानीय कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व एडीजीपी राजेश दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, पूर्व एडीजीपी दास पर 2021 की शुरुआत में एक जूनियर महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।