पैन धारकों के लिए सरकार ने दी संजीवनी, Pan-Aadhar लिंक कराने की डेट में हुई बढ़ोतरी

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Pan-Aadhaar linking date extended last date is 30 june 2023 know all  details here | पैन धारकों के लिए सरकार ने दी संजीवनी, Pan-Aadhar लिंक कराने  की डेट में हुई बढ़ोतरी -

उमा शर्मा (संवाददाता)

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 पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (सीबीडीटी) के तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि अब 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है। लास्ट डेट में बदलाव कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक 30 जून 2023 तक आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। बता दें कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। बता दें कि कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से करीब 48 करोड़ को अबतक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनका पैन-आधार से अभी तक लिंक नहीं हो पाया है। इन लोगों के लिए अब सरकार ने खतरे की घंटी बजा दी है और लिंक कराने की आखिरी डेट भी तय कर दी है।30 जून तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार एवं टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन 30 जून की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 जून 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 30 जून के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है। अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को कर लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। सीबीडीटी पिछले साल जारी एक परिपत्र में यह साफ कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा। इसमें आयकर रिटर्न न दाखिल कर पाना और लंबित रिटर्न का प्रसंस्करण न हो पाने जैसी स्थितियां शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को साझा पहचानकर्ता बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों में पैन को कारोबारी प्रतिष्ठान अब एक साझा पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

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