यूपी में स्नातक व शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों के लिए मतदान शुरू, शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग

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UP MLC Election 2023: यूपी में स्नातक व शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों के लिए मतदान शुरू

विनीत माहेश्वरी (संवादाता)

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। यूपी में स्नातक व शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों के लिए 39 जिलों में सोमवार यानी आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। शाम चार बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं दो फरवरी को मतगणना होगी। इन सीटों पर भाजपा और सपा में कांटे की टक्‍कर है।

यूपी के इन 39 जिलों में सुबह आठ बजे से शाम 4 बजे तक पड़ेंगे वोट

कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदांयू, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी तथा अंबेडकरनगर में मतदान होगा।

इलाहाबाद-झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन में 36 मतदान केंद्रों पर पड़ेंगे वोट

  • इलाहाबाद-झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन 2023 को लेकर इलाहाबाद में स्कूल-कालेज सोमवार को बंद रहेंगे। मतदान के लिए रविवार को संगम सभागार से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थीं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के साथ ही पीएसी भी तैनात रहेगी।
  • एडीएम प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षदेव पांडेय ने बताया कि जिले में 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो आब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। इसके साथ 10 जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं।
  • सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान के बाद मतपेटिका संगम सभागार लाई जाएगी, जिसे बाद में झांसी भेजा जाएगा, जहां मतगणना होगी। डीएम तथा जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री ने चुनाव को लेकर अधिकारियों कड़े निर्देश दिए हैं। जनस्वास्थ्य के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। ऐसे में मतदान केंद्रों को भी धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
  • इसके अलावा मतदान केंद्रों के 100 मीटर के आसपास मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। केंद्र के अंदर कैमरा, पेन, पेंसिल, सादा कागज एवं पानी की बोतल पूर्णतः प्रतिबंधित है। मतदान दिवस पर समस्त मतदान केन्द्रों पर उपरोक्त सामग्री ले जाना नियम विरूद्ध हैं।

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