



अगर आप भी सड़क पर रुककर वीडियो या रील बनाते हैं तो आपको बता दें कि इससे पुलिस भारी चालान काट सकती है। एक्स्प्रेस-वे पर वीडियो बनाने को लेकर चलिए जानते हैं कि अखईओर क्या है नियम।
विनीत माहेश्वरी (संवाददाता)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आज कल हर जगह आपको लोग शॉर्ट वीडियो या रील बनाते नजर आ जाएंगे। इसका खुमार ऐसा चढ़ा है कि चाहे पार्क हो या कोई पब्लिक प्लेस लोगों को बस एक अच्छे जगह की तलाश रहती है। पर क्या आपको पता है कि इस तरह के वीडियो बनाने पर आपको भारी जुर्माना भी लग सकता है। ऐसा ही कुछ वाक्या देखने को मिला गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर, जहां सड़क पर रील बनाती एक युवती पर पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। ये जुर्माना एक-दो हजार का नहीं, बल्कि पूरे 17 हजार रुपये का था।
ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस ने आखिर वीडियो बनाने पर जुर्माना क्यों काटा, क्या एक्सप्रेस-वे पर वीडियो बनाना मना है या कार रोककर वीडियो बनाने के कारण जुर्माना लगाया जाता है? इन सभी बातों को लेकर भारत में जो नियम है, चलिए उनके बारे में जानते हैं।
क्यों लगा 17 हजार का जुर्माना ?
एक्सप्रेस-वे पर वीडियो बनाने से जुड़े नियमों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उस युवती का चालान क्यों काटा गया। युवती गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर अपनी कार खड़ी करके वीडियो बना रही थी, जिसे पोस्ट करने के बाद यह वीडियो वायरल हो गया और वीडियो में दिख रही कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने युवती का 17 हजार रुपये का चालान काट दिया। इसके पीछे का कारण सड़क सुरक्षा में बाधा बताया गया है।
क्या है इससे जुड़े नियम?
सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन के लिए कोई निश्चित नियम लागू नहीं है। पुलिस किसी भी सड़क नियम को तोड़ने वालों पर कितना भी जुर्माना लगा सकती है। साथ ही, जुर्माने की राशि भी पुलिस प्रशासन की ओर से तय की जा सकती है, भले ही मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए कम जुर्माना तय किया गया हो। इसके अलावा, अलग-अलग एक्सप्रेस-वे पर अलग-अलग नियम हो सकते हैं। जैसे कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर दोपहिया और तिपहिया वाहन की मनाही है। इसलिए, पुलिस-प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने रुपये का भी जुर्माना लगा सकती है।