Rahul Gandhi के खिलाफ मानहानि मामला 4 फरवरी तक के लिए स्थगित, RSS को लेकर की थी टिप्पणी

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Rahul Gandhi के खिलाफ मानहानि मामला 4 फरवरी तक के लिए स्थगित, RSS को लेकर  की थी टिप्पणी - Rahul Gandhi Defamation case adjourned till February 4  commented on RSS relating mahatma gandhi

विनीत माहेश्वरी (संवाददाता)

ठाणे, महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले (Rahul Gandhi Defamation Case)  की सुनवाई चार फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एल सी वाडिकर ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद मामला आगे स्थगित करने का फैसला किया। बता दें कि एक रैली में भाषण के दौरान राहुल ने आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था।

राहुल ने RSS  को महात्मा गांधी की हत्या का बताया था जिम्मेवार

राहुल गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय कार्यकर्ता और मामले के शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले को 4 फरवरी को सुनवाई के लिए रखा। कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है।

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