



विनीत माहेश्वरी (संवाददाता)
उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को
चुनौती देने वाली अपील पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है जिसमें कहा गया था कि भारतीय
वॉलीबॉल महासंघ (वीएफआई) राज्यों की टीम का चयन कर उन्हें गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों के
लिए भेज सकता था।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने युवा मामलों और खेल मंत्रालय,
वीएफआई और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें, छह सप्ताह में लौटाया जा सकता है।’’
गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया।
उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु राज्य वॉलीबॉल संघ (टीएनएसवीए) द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के
सात अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें जिसमें
कहा गया था कि वीएफआई राज्यों से टीम का चयन करके उन्हें गुजरात में राष्ट्रीय खेलों के लिए
भेज सकता है जबकि राज्य संघ स्वतंत्र रूप से टीम को नामित नहीं कर सकता।
टीएनएसवीए को पुरुषों और महिलाओं की टीम का चयन करके राष्ट्रीय खेलों के लिए भेजने की
अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि
वीएफआई इस खेल का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है।
टीएनएसवीए वीएफआई से मान्यता प्राप्त है और इसे तमिलनाडु राज्य ओलंपिक संघ तथा तमिलनाडु
के खेल विकास प्राधिकरण से भी मान्यता हासिल है।