अमेरिकी मरीन कॉर्प दाढ़ी, पगड़ी वाले सिखों को प्रशिक्षण देने से इनकार नहीं कर सकता : अदालत

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विनीत माहेश्वरी (संवाददाता)

वाशिंगटन, 25 दिसंबर  अमेरिका की एक अदालत ने आदेश दिया है कि मरीन कॉर्प दाढ़ी
रखने और पगड़ी पहनने वाले सिखों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकती। यह इस एलीट बल में
भर्ती के इच्छुक तीन युवकों के लिए बड़ी जीत है।
तीन रंगरूटों- आकाश सिंह, जसकीरत सिंह और मिलाप सिंह चहल ने अपनी दाढ़ी काटने की
आवश्यकता वाले मरीन के नियमों से छूट देने की मांग की थी। तीनों ने दलील दी थी कि दाढ़ी
रखना उनके धार्मिक विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है।
मरीन कॉर्प ने तीनों सिखों को कहा था कि वे दाढ़ी कटाने पर ही मूल प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं।
उन्होंने एक निचली अदालत द्वारा अपना अनुरोध ठुकराये जाने के बाद सितंबर में अमेरिकी कोर्ट
ऑफ अपील फॉर द डीसी सर्किट में अपील की थी।

तीनों की पैरवी करने वाले वकील एरिक बैक्टर ने ट्वीट किया, ‘‘एक संघीय अदालत ने फैसला दिया
है कि सिख यूएस मरीन कॉर्प में देश की सेवा करते हुए दाढ़ी रख सकते हैं। अब तीनों सिख रंगरूट
मूल प्रशिक्षण ले सकते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह धार्मिक आजादी के लिए एक अहम फैसला है, वर्षों
तक मरीन कॉर्प ने दाढ़ी रखने वाले सिख रंगरूटों ने मूल प्रशिक्षण लेने से रोक रखा था।’’

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