



विनीत माहेश्वरी (संवाददाता)
मुंबई, 25 दिसंबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की सिविल अदालत ने स्टाम्प पेपर
घोटाले के सरगना अब्दुल करीम तेलगी पर बनी वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार
कर दिया है।
तेलगी की पुत्री और दामाद ने फिल्म निर्माता हंसल मेहता, प्रोडक्शन कंपनी अप्लॉज एंटरटेनमेंट
प्राइवेट लिमिटेड और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी को ‘स्कैम 2003-द क्यूरियस केस ऑफ़ अब्दुल करीम
लाला तेलगी’ नामक वेब सीरीज को ‘स्ट्रीमिंग, एयरिंग प्रमोशन, निर्देशन, मार्केटिंग एवं रिलीज करने
पर रोकने के लिए याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि तेलगी ने अपने जीवनकाल में धर्मार्थ कार्यों में योगदान दिया और दलित
बच्चों की शिक्षा को प्रायोजित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शेयर बाजार के शेयर दलाल हर्षद
मेहता पर एक वेब श्रृंखला देखी थी और वेब श्रृंखला के अंत में, एक टीज़र था कि निर्माता तेलगी के
जीवन पर एक दूसरी वेब श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भावनात्मक रूप से सदमे में हैं
और अगर वेब सीरीज का प्रसारण होता है तो इसका उनके बच्चों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव
पड़ेगा, जो समाज में सम्मान के साथ नहीं रह पाएंगे।
याचिका में कहा गया है कि वेब श्रृंखला कथित तौर पर एक विशेष उपन्यास पर आधारित है और
इसे पढ़ने के बाद, उन्हें लगता है कि पुस्तक में गलत तथा भ्रामक जानकारी है। उन्होंने कहा कि
उनके पिता आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे होने के नाते यह उनका कर्तव्य है कि वे उनके
सम्मान और मर्यादा की रक्षा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिम्मेदार और परिपक्व नागरिक होने के
नाते मृत व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। तेलगी का वर्ष 2017 में निधन हो
गया था। उसे वर्ष 2006 में करोड़ों रुपये के नकली स्टांप पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड होने का दोषी
ठहराया गया था।