केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर खिलाड़ी की मौत के लिए खेल निकायों को जिम्मेदार

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विनीत माहेश्वरी (संवाददाता )

कोच्चि, 23 दिसंबर केरल उच्च न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दायर कर केरल की
10 वर्षीय खिलाड़ी की नागपुर में विषाक्त भोजन से हुई मौत के लिए नेशनल फेडरेशन और केरल
की एक साइकिल पोलो एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया गया है।
खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नागपुर गई थी।
‘केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन’ ने अपनी दलील में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने उसकी टीम
को महाराष्ट्र के नागपुर में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन जब 10 वर्षीय
फातिमा निदा शहाबुद्दीन समेत उसके खिलाड़ी आयोजन स्थल पर पहुंचे तो, उन्हें ‘साइकिल पोलो
फेडरेशन ऑफ इंडिया’ द्वारा भोजन या आवास प्रदान नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने अधिवक्ता संथन वी. नायर के माध्यम से दायर अपनी अवमानना
याचिका में कहा कि परिणामस्वरूप, खिलाड़ियों को एक स्थानीय छात्रावास में ठहराना पड़ा और युवा
खिलाड़ी विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़ गई, जिसकी बृहस्पतिवार सुबह मौत हो गई।
याचिकाकर्ता (केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन) ने अवमानना याचिका में कहा कि प्रतिवादी
(साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया और साइकिल पोलो एसोसिएशन ऑफ केरल) खिलाड़ी की मौत
के लिए जिम्मेदार हैं।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के 15 दिसंबर के उस आदेश के कथित उल्लंघन के लिए दोनों खेल
निकायों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसमें टीम या खिलाड़ियों
को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
इसमें दावा किया गया है कि जब ये आयोजन स्थल पर पहुंचे तो फेडरेशन के अधिकारियों ने शुरू में
उन्हें भाग लेने की इजाजत देने से इंकार कर दिया और खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद
याचिकाकर्ता द्वारा चयनित खिलाड़ियों को भाग लेने की इजाजत दी गई।
याचिका में दावा किया गया है कि इसके साथ ही अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उन्हें
भोजन और आवास मुहैया नहीं कराएंगे।

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