आतंकी मामले में जेएमबी के 3 आतंकियों को 7 साल की सजा

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विनीत माहेश्वरी (संवाददाता ) 

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नई दिल्ली, 30 नवंबर  बेंगलुरु की एक विशेष एनआईए अदालत ने जमात-उल-
मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के तीन आतंकवादियों को एक मामले में सात साल के सश्रम
कारावास की सजा सुनाई है। बेंगलुरु स्थित जेएमबी के ठिकाने से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम,
उपकरण, रासायनिक उपकरण, बम और आईईडी बनाने में उपयोग किए जाने वाले कंटेनर, डिजिटल
कैमरे और हस्तलिखित दस्तावेज बरामद किए गए थे। अदालत ने आईपीसी की धारा 120-बी, 395,
452, 397, 400 और 458, यूए (पी) अधिनियम की धारा 17, 18 और 20 और आर्म्स एक्ट की
धारा 25 (1) के तहत नजीर शेख, हबीबुर रहमान एसके और मोसराफ हुसैन को सजा सुनाई।
मामला शुरू में कर्नाटक पुलिस द्वारा 2019 में सोलादेवनहल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था
और बाद में एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया था।
आरोपी चार अलग-अलग डकैती के मामलों में भी शामिल पाए गए। इन सभी डकैती के मामलों में
जांच पूरी होने के बाद एक समेकित आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
बाद में सुनवाई के लिए इन चारों मामलों को इस मामले में जोड़ दिया गया।
जांच से पता चला था कि आरोपियों ने भारत में जेएमबी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से
बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर डकैती करके धन जुटाया था और विस्फोटक सामग्री भी एकत्र की थी
और एक रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया था।
आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के लिए नजीर शेख और अन्य आरोपियों
ने अपराध की आय से खरीदा हुआ सोना बेचा था।

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