अमृता अस्पताल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, धारा-144 प्रभावी

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विनीत माहेश्वरी (संवाददाता )

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फरीदाबाद, 21 अगस्त  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 अगस्त को सेक्टर-88, ग्रेटर फरीदाबाद में अमृता
अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था
पुख्ता की जा रही है। किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को समय से पहले रोकने के उद्देश्य से 22 से
24 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला उपायुक्त एवं जिलाधीश यशपाल यादव के अनुसार 22 से
24 अगस्त तक किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरा या ग्लाइडर आदि की उड़ान पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।
जिलाधीश यशपाल यादव के अनुसार अमृता अस्पताल, सेक्टर-88 के आस-पास दो किलोमीटर के दायरे में
निर्माणाधीन कार्य पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मकान मालिक
द्वारा किरायेदार-नौकर रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना उन्हें काम पर रखने पर प्रतिबंध है। सभी
संचालक वहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों के आइडी व उनका रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। सभी
साइबर कैफे संचालकों को कैफे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करने व पहचान
पत्र की प्रति अपने रिकार्ड में रखने को कहा गया है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी नीद्रेश दिए हैं। होटलों
व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले सभी विदेशी नागरिकों का सी-फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आइडी व उनका पूर्ण
विवरण रजिस्टर में दर्ज करना व रिकार्ड में रखना अनिवार्य है। संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस
थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करने को कहा गया है। लाइसेंस धारकों को भी भी जिले में किसी भी
स्थान पर हथियार लेकर घूमने की मनाही होगी। जो दुकानदार पुराने मोबाइल खरीदते व बेचते हैं, वे सभी अपनी
दुकान पर एक रजिस्टर रखेंगे। उस रजिस्टर में मोबाइल व सिमकार्ड बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति व इस संबंध में

किए गए लेन-देन का पूरा विवरण दर्ज करेंगे। रविवार को पुलिस अधीक्षक विकास अरोड़ा ने अस्पताल प्रांगण में
पहुंच कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जहां कमियां नजर आई, उन्हें दूर करने के लिए मातहत अधिकारियों
को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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