सिद्धि माहेश्वरी (संवाददाता)
अमेरिका में भारतीय मूल की एक कलियुगी मां ने अपनी काली करतूतों से मां-बेटे के रिश्तों का ही गला घोट दिया है। निर्दयी मां अपने 11 साल के बेटे को डिज्नीलैंड में घुमाने के बहाने ले गई। 3 दिनों तक उसे पार्क में घुमाया और फिर होटल में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
क्यों की बेटे की हत्या
कैलिफोर्निया में ऑरेंज काउंटी के जिला अटॉर्नी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया गया कि आरोपी महिला का नाम सरिता रामाराजू (48) है। सरिता 2018 में अपने पति से तलाक लेने के बाद कैलिफोर्निया से चली गई थी। तलाक के बाद सरिता के बेटे का संरक्षण उसके पास नहीं था, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने की अनुमति थी। घटना से पहले सरिता अपने बेटे के साथ सांता एना के एक मोटल में ठहरी थी। उसने अपने और अपने बेटे के लिए डिज्नीलैंड के तीन दिवसीय पास खरीदे थे। सरिता को 19 मार्च को जिस दिन मोटल से जाना था और अपने बेटे को उसके पिता को सौंपना था, उसने उसी दिन सुबह नौ बजकर 12 मिनट पर पुलिस को फोन करके बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है और आत्महत्या करने के लिए गोलियां खा ली हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महिला ने बेटे की हत्या इसलिए की, क्योंकि अगर वह उसका नहीं तो उसेक पति का भी नहीं होने पाएगा।
महिला ने चाकू से काटा बेरहमी से बेटे का गला
सांता एना पुलिस जब मोटल पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा डिज्नीलैंड की यादगार वस्तुओं के बीच एक कमरे में बिस्तर पर मृत पड़ा था। पुलिस के बयान में कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के की कई घंटों पहले ही हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि मोटल के कमरे के अंदर एक बड़ा चाकू मिला जिसे एक दिन पहले खरीदा गया था। आशंका है कि इसी चाकू से महिला ने अपने बेटे का बेहरहमी से गला काट दिया।
बेटे की हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास
बेटे की हत्या के बाद महिला ने अज्ञात पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या का प्रयास करने की जानकारी दी। इसके बाद सरिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे बृहस्पतिवार को छुट्टी दे दी गई। उसे अपने बेटे की हत्या करने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बयान में मृत लड़के का नाम नहीं बताया गया लेकिन ‘एनबीसी लॉस एंजिलिस’ समाचार चैनल की एक रिपोर्ट में उसकी पहचान यतिन रामाराजू के रूप में की गई।
महिला को मिल सकती है कड़ी सजा
सरिता और उसके पति प्रकाश राजू के बीच अपने बेटे के संरक्षण के अधिकार को लेकर पिछले साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी। बच्चे के संरक्षण का अधिकार उसके पिता प्रकाश को सौंपा गया था। ऑरेंज काउंटी के जिला अटॉर्नी टॉड स्पिट्जर ने कहा, ‘‘किसी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसके माता-पिता की बाहों में होनी चाहिए। अपने बेटे को प्यार से गले लगाने के बजाय उसने उसका गला काट दिया। अगर इस मामले में वह दोषी पाई जाती है तो उसे अधिकतम 26 वर्ष की सजा हो सकती है।