झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध, बेचते हुए पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सांकेतिक तस्वीर

प्रियंका कुमारी (संवाददाता) 

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक साल का प्रतिबंध फिर से लगा दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के आधार पर प्रतिबंध की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। अब राज्य में गुटखा और पान मसाला कोई भी बेच और खरीद नहीं सकेगा।

एक साल तक पूरी तरह बैन रहेगा गुटखा और पान मसाला

साल  2020 में झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार राज्य में गुटखा के अलावा निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी प्रकार के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सरकार ने संबंधित विभाग को मीडिया के माध्यम से इस सूचना का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है।

गुटखा और पान मसाला बेचते हुए पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

झारखंड सरकार ने कहा है कि तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहले कहा था कि प्रतिबंध का उद्देश्य राज्य की युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा करना है।

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कैंसर पर जताई चिंता

कैंसर दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य में मुंह के कैंसर के रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि झारखंड में प्रति एक लाख लोगों में से लगभग 70 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इनमें से 40-45 रोगियों को मुंह का कैंसर है, जो मुख्य रूप से तंबाकू और गुटखा के सेवन के कारण होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों और संबंधित अधिकारियों को सरकारी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Leave a Comment